घर खरीदने वालों के लिए अच्छे दिन, किफायती घरों पर अब लगेगा मात्र एक फीसदी GST
घर खरीदने वालों के लिए अच्छे दिन, किफायती घरों पर अब लगेगा मात्र एक फीसदी GST
GST Council meeting: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि किफायती मकानों पर जीएसटी की दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं (अंडर कंस्ट्रक्शन) में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया. साथ ही किफायती मकानों पर जीएसटी की दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने किफायती मकानों की परिभाषा को बदला है. इसके तहत मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग (किफायती मकानों) का आधार 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया होगा. वहीं छोटे शहरों में 90 स्क्वॉयर मीटर तक के घर को किफायती मकानों की श्रेणी में रखा गया, जिसकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपये होगी. नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने किफायती मकानों की परिभाषा को बदला है. इसके तहत मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग (किफायती मकानों) का आधार 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया होगा. वहीं छोटे शहरों में 90 स्क्वॉयर मीटर तक के घर को किफायती मकानों की श्रेणी में रखा गया, जिसकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपये होगी. नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी.
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